सहायता सोशलक्रांत समिति

ttSIT - Umar Tech Systems

समाजिक विषय एवं समितिय सहयोग राशी की विषमावली

समाजिक व सामान्य व समान्य सांझा समिति की जरूरत केवल मंने माही परिवारों का आकलन करने के लिए कार्य करना है। यह समिति बनाएं हैं जो सामुदान में शामिल है। मैकल सदस्यता के कारण सहायता के लिए उपलब्ध रहते हैं। समिति का गठन इस लिए किया गया है कि हमारे परिवार में किसी के भी मृत्यु या विवाह होने पर सदस्यों को सहयोग मिल सके और हमारा काम शामिल न रहे।

यदि सदस्य या उनके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो समिति सदस्य को दुःख दस्तूर मुहैया कराती है। इसका उद्देश्य है कि मृतक परिवार को आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके और वह कठिन समय में अकेला न पड़े। इसमें सभी सदस्य एक बराबर योगदान देते हैं। इस वजह से बिना पैसे की चिंता के सदस्यों को सहयोग मिलता है और कोई सदस्य कभी भी अकेला नहीं पड़ता।

नियम एवं शर्तें

1

समिति में सदस्यता लेने के लिए कम से कम उम्र 18 वर्ष और अधिक से अधिक 50 वर्ष होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 50 वर्ष से अधिक उम्र का है तो उसे सदस्यता नहीं मिलेगी।

2

यदि कोई सदस्य अपने परिवार के किसी सदस्य को भी शामिल करना चाहता है तो वह कर सकता है। परन्तु एक परिवार से अधिक से अधिक 4 सदस्य ही सदस्यता ले सकते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग सदस्यता शुल्क देना होगा।

3

सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को पंजीकरण फॉर्म भरना अनिवार्य है। फॉर्म में पूर्ण विवरण भरना होगा जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, फोटो आदि। बिना पूर्ण जानकारी के फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4

सदस्यता शुल्क ₹500 प्रति वर्ष है। यह राशि एक बार में या किस्तों में जमा की जा सकती है। यदि कोई सदस्य समय पर शुल्क जमा नहीं करता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है।

5

सदस्य की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) की सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि 7 कार्य दिवसों में दी जाएगी। नॉमिनी को मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।

6

यदि सदस्य के परिवार में बेटी का विवाह होता है तो समिति की ओर से ₹11,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता केवल पहली दो बेटियों के विवाह पर ही मिलेगी।

7

सदस्य को प्रति वर्ष ₹100 का वार्षिक दान देना अनिवार्य है। यह राशि समिति के विकास कार्यों में उपयोग की जाएगी। यदि कोई सदस्य वार्षिक दान नहीं देता है तो उसकी सदस्यता प्रभावित हो सकती है।

8

सदस्य अपनी सदस्यता किसी भी समय रद्द करवा सकता है। परन्तु एक बार जमा की गई राशि वापस नहीं की जाएगी। यदि कोई सदस्य गलत जानकारी देकर सदस्यता लेता है तो उसकी सदस्यता तुरंत रद्द कर दी जाएगी।

9

समिति का निर्णय अंतिम और सभी सदस्यों के लिए मान्य होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में समिति के अध्यक्ष और सचिव मिलकर निर्णय लेंगे। कोई भी सदस्य न्यायालय में जाने से पहले समिति से संपर्क करेगा।

10

सदस्यता लेने के बाद पहले 6 महीने Lock-in Period होगा। इस अवधि में यदि किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो उसे सहायता राशि नहीं मिलेगी। 6 महीने पूरे होने के बाद ही सभी लाभ मिलने शुरू होंगे।

11

यदि किसी सदस्य को दोबारा सदस्यता लेनी है और उसने पहले सदस्यता छोड़ी थी, तो उसे नए सदस्य की तरह फिर से पंजीकरण करना होगा और 6 महीने का Lock-in Period फिर से लागू होगा।

12

समिति अपने नियमों में समय-समय पर बदलाव कर सकती है। किसी भी बदलाव की सूचना सभी सदस्यों को SMS, WhatsApp या फोन कॉल के माध्यम से दी जाएगी। सदस्यों को नियमित रूप से समिति की वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए।

13

सदस्य को अपनी व्यक्तिगत जानकारी में कोई भी बदलाव होने पर तुरंत समिति को सूचित करना होगा। जैसे मोबाइल नंबर, पता, नॉमिनी का नाम आदि। बिना सूचना के कोई भी बदलाव मान्य नहीं होगा।

14

यदि किसी सदस्य को दुर्घटना या गंभीर बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, तो समिति उसे ₹5,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान कर सकती है। यह सहायता समिति के अध्यक्ष और सचिव की स्वीकृति से दी जाएगी।

15

प्रत्येक सदस्य को समिति की बैठकों में उपस्थित रहना चाहिए। वर्ष में कम से कम 2 बैठकें आयोजित की जाएंगी। जो सदस्य लगातार 2 बैठकों में अनुपस्थित रहेगा, उसकी सदस्यता की समीक्षा की जा सकती है।

महत्वपूर्ण सूचना
  • सभी नियम सभी सदस्यों पर समान रूप से लागू होंगे।
  • समिति का निर्णय अंतिम और सभी के लिए मान्य होगा।
  • गलत जानकारी देने पर सदस्यता रद्द की जा सकती है।
  • समय पर शुल्क जमा न करने पर सदस्यता रद्द हो सकती है।
  • अधिक जानकारी के लिए समिति के अधिकारियों से संपर्क करें।

संपर्क करें

अध्यक्ष

श्री [नाम]

+91 XXXXX XXXXX

सचिव

श्री [नाम]

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कोषाध्यक्ष

श्री [नाम]

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